21.5 रुपये मे नारियल का पौधा अनुदान मे ले बिहार सरकार से
यह एक नई योजना है। नारियल पेड़ (कोकोस न्युसीफेरा) दुनिया का सर्वाधिक उपयोगी पेड़ है। इसका प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार जैसे नारियल के अपरम्परागत क्षेत्र में नारियल पौधा रोपण कराना Coconut Scheme Bihar बिहार उद्यान विभाग का मुख्य उद्देश्य है।
नारियल बागवानी के लिए सरकारी सब्सिडी: जानें कैसे करें लाभ उठाने की तैयारी
सबसे पहले हमारे बिहार के किसान भाईओ का अपना पंजीकरण कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया
- उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- योजना का लाभ लेने हेतु उक्त वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद /ऑनलाईन रसीद / वंशावली / एकरारनामा के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा,एकरारनामा का विहित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।
लाभार्थी चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया
- लाभार्थी का चयन “पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
- योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति-पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।
- कृषकों का कोटिवार चयन किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में योजना के अन्तर्गत लाभार्थी से संबंधित योजना का पंजीकरण किया जायेगा।
- सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
- किसान सलाहकार / कृषि समन्वयक / ATM/BTM / प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।
अनुदान देने की प्रक्रिया
- एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 पौधा (प्रति हेक्टेयर 178 पौधा) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषक अंश की राशि (21.25 रू० प्रति पौध) कृषक से प्राप्त करने के उपरान्त ही कृषको को नारियल पौध उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रति पौधा प्राप्त कृषक अंश एवं सहायता अनुदान की राशि नारियल विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में भुगतान किया जायेगा।
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