Dragon Fruit Ki kheti Kare Anudan par paye 1 Lac -ड्रैगन फ्रूट की खेती करे अनुदान पर कैसे ले लाभ जाने इस लेख मे
ड्रैगन फ्रूट एक तरह का फल है जो बहुत ही गुणों से भरा है ,ड्रैगन फ्रूट खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते है । इसीलिए उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की तरफ से राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म आ चुके है , जो कृषक इसकी खेती करना चाहता है वो विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते है ,जिससे वो लाभ पा सके आईए जानते है किस तरह –
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना से कुछ बातें-
इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए देय होगा। क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था किसान द्वारा स्वयं किया जायेगा।
कौन से जिलों मे मिलेगा लाभ –ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार राज्य के 21 जिलों
- भोजपुर
- गोपालगंज
- जहानाबाद
- सारण
- सीवान
- सुपौल
- औरंगाबाद
- बेगुसराय
- भागलपुर
- गया
- कटिहार
- किशनगंज
- मुंगेर
- मुजफ्फरपुर
- नालंदा
- पश्चिम चम्पारण
- पटना
- पूर्वी चम्पारण
- पूर्णियाँ
- समस्तीपुर
- वैशाली
अनुदान कैसे प्राप्त करे –

हमारे बिहार के कृषक भाइयों को इस योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाईट उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 1,80,000 रूपये द्वितीय वर्ष 60,000 तथा तृतीय वर्ष 60,000 रूपये देय है।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
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