उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पारंपरिक और पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाजों (श्री अन्न) की खेती, प्रसंस्करण (Processing) और विपणन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम (Uttar Pradesh Millets Revival Program) को विस्तृत रूप से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न घटकों के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का विस्तृत विवरण
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी (मडुआ) जैसी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करना है। सरकार इसके लिए भारी वित्तीय अनुदान (Subsidy) प्रदान कर रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ें:
| योजना का घटक (Component) | मिलने वाली सब्सिडी / वित्तीय सहायता |
|---|---|
| मिलेट्स प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र | FPOs और निजी उद्यमियों को 50% तक का अनुदान (अधिकतम ₹47.5 लाख)। KVKs को 100% तक की ग्रांट (अधिकतम ₹95 लाख)। |
| मिलेट्स मोबाइल आउटलेट / स्टोर | शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मिलेट्स उत्पादों की सुलभ बिक्री के लिए मोबाइल वैन और स्टोर्स की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। |
| FPO हेतु सीड मनी | पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को व्यवसाय विस्तार और बीज उत्पादन चक्र को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यशील पूंजी सुविधा। |
स्वदेशी गो संवर्धन योजना 2026-27: ऑनलाइन आवेदन और भारी सब्सिडी की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी नस्ल की गायों के संरक्षण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राहत दी जा रही है। पूरी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए अभी पढ़ें।
उत्तर प्रदेश में मिलेट्स (श्री अन्न) का भविष्य
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के कृषि ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। पारंपरिक रूप से धान और गेहूं पर निर्भर रहने वाले किसानों को अब मोटे अनाज के रूप में एक बेहतरीन और कम पानी में उगने वाला विकल्प मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि आम जनता को भी अत्यधिक न्यूट्रिशियस और शुद्ध आर्गेनिक खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
स्वदेशी गो संवर्धन योजना 2026-27: ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी गायों के पालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। पूरी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखें।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- कृषक पात्रता: आवेदक उत्तर Pradesh का मूल निवासी होना चाहिए और उसका पंजीकरण राज्य कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर होना अनिवार्य है.
- FPO/संस्थाएं: कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सक्रिय FPOs जो मिलेट्स उत्पादन या प्रसंस्करण से जुड़े हैं.
- महिला प्रोत्साहन: महिला कृषकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को इस चयन प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
📋 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी तैयार रखें:
- किसान पंजीकरण संख्या (कृषि विभाग पोर्टल आईडी)
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक विवरण (डीबीटी हेतु)
- भूमि आलेख विवरण (नवीनतम खतौनी)
- FPOs के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड प्रस्ताव की प्रति।
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