पपीता की खेती करने पर बिहार सरकार दे रही 45 हजार रुपये

पपीता की खेती : पपीता विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म

पपीता एक फल है जो बहुत ही गुणों से भरा है , पपीता की खेती की खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते है । इसीलिए उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म जो कृषक इसकी खेती करना चाहता है वो विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते है ,जिससे वो लाभ पा सके आईए जानते है किस तरह –

पपीता विकास योजना से संबंधित बातें

∎योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) वाले लाभ ले सकते है ।
∎इस योजना के लिए पौध रोपण सामग्री हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार तथा भोजपुर जिलों से आपूर्ति की जायेगी।

समस्त योजना का लाभ पाने के लिए विभागीय वेबसाईट पर जाए : क्लिक करे

पपीता  किन से जिलों मे मिलेगा लाभ –

∎पपीता का क्षेत्र विस्तार अनुदान योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में होगा ।

अनुदान कैसे प्राप्त करे –

∎इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 33,750 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 11,250 रूपये देय है।
∎ इस योजना का लाभ रैयत कृषक, जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते है|
∎इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

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